भारत के उपराष्ट्रपति: एक विस्तृत संवैधानिक अध्ययन

परिचय:

भारतीय संविधान ने देश के द्वितीय सर्वोच्च संवैधानिक पद के रूप में उपराष्ट्रपति के पद का प्रावधान किया है। उपराष्ट्रपति न केवल एक प्रतीकात्मक पद है, बल्कि उसकी भूमिका विशेष अवसरों पर अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है। भारतीय लोकतंत्र में उपराष्ट्रपति की भूमिका, चुनाव प्रक्रिया, योग्यता, कार्यकाल, शक्तियाँ और उनके महाभियोग की प्रक्रिया UPSC, State PSC, SSC व अन्य परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्त्वपूर्ण है।


1. संविधान में उपराष्ट्रपति का उल्लेख

  • अनुच्छेद 63 से 73 तक भारतीय संविधान में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों का विवरण दिया गया है।
  • उपराष्ट्रपति का उल्लेख विशेष रूप से अनुच्छेद 63 में किया गया है:
    👉 “भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा।”

2. उपराष्ट्रपति का पद (Office of Vice-President)

  • यह भारत का द्वितीय सर्वोच्च संवैधानिक पद है।
  • उपराष्ट्रपति, राज्यसभा का पदेन सभापति (Ex-officio Chairman) होता है।
  • राष्ट्रपति की अनुपस्थिति या असमर्थता की स्थिति में उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति (Acting President) के रूप में कार्य करता है।

3. योग्यता (Qualifications)

उपराष्ट्रपति पद हेतु निम्नलिखित योग्यताएँ आवश्यक हैं:

योग्यताविवरण
राष्ट्रीयताभारतीय नागरिक होना चाहिए
आयुन्यूनतम 35 वर्ष
योग्यताराज्यसभा का सदस्य बनने के योग्य हो
अन्यलाभ के किसी पद (Office of Profit) पर न हो (सरकारी पदों पर न हो)

4. चुनाव की प्रक्रिया (Election of Vice-President)

  • अनुप्रयुक्त अनुच्छेद: Article 66
  • उपराष्ट्रपति का चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली (Proportional Representation System) द्वारा एकल हस्तांतरणीय मत (Single Transferable Vote) के आधार पर किया जाता है।
  • यह चुनाव गुप्त मतदान (Secret Ballot) द्वारा होता है।

कौन करता है चुनाव?

  • निर्वाचन मंडल (Electoral College) में शामिल होते हैं:
    • लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य (नामित सदस्य को छोड़कर)
    • राज्य विधानसभाओं के सदस्य शामिल नहीं होते (यह राष्ट्रपति के चुनाव से भिन्न है)

5. कार्यकाल (Term of Office)

  • उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है।
  • वह तब तक पद पर बना रह सकता है जब तक उसका उत्तराधिकारी नियुक्त नहीं हो जाता है।
  • वह पुनः निर्वाचित (Re-elected) हो सकता है।

6. शपथ और गोपनीयता की प्रतिज्ञा (Oath & Affirmation)

  • उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति के समक्ष शपथ दिलाई जाती है।
  • शपथ में वह संविधान के प्रति सच्ची निष्ठा रखने, कर्तव्यों का ईमानदारी से निर्वहन करने और गोपनीयता बनाए रखने की प्रतिज्ञा करता है।

7. वेतन और भत्ते (Salary & Allowances)

  • उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के सभापति के रूप में वेतन और सुविधाएं मिलती हैं।
  • यदि वह कार्यवाहक राष्ट्रपति बनता है, तो उसे राष्ट्रपति के बराबर वेतन मिलता है।

8. कर्तव्य और शक्तियाँ (Functions & Powers)

A. राज्यसभा के सभापति के रूप में:

  • राज्यसभा की कार्यवाही की अध्यक्षता करता है।
  • प्रश्नकाल, शून्यकाल आदि को संचालित करता है।
  • अनुशासन बनाए रखने का दायित्व उसका होता है।
  • सदस्य के निलंबन या निष्कासन की शक्ति रखता है।

B. कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में:

  • राष्ट्रपति के निधन, इस्तीफा, महाभियोग, अनुपस्थिति या असमर्थता की स्थिति में कार्यवाहक राष्ट्रपति बनता है।
  • इस दौरान, वह राष्ट्रपति की सभी शक्तियाँ और कर्तव्य निभाता है।

9. त्यागपत्र (Resignation)

  • उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को संबोधित करता है
  • यह त्यागपत्र स्वीकार होते ही प्रभावी हो जाता है।

10. महाभियोग / पद से हटाना (Removal of Vice-President)

  • उपराष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा नहीं हटाया जाता है, बल्कि उसे हटाने की एक विशेष प्रक्रिया है:
    • राज्यसभा में प्रस्ताव लाया जाता है।
    • प्रस्ताव में कम-से-कम 14 दिन पूर्व सूचना दी जाती है।
    • प्रस्ताव को राज्यसभा में कुल बहुमत और उपस्थित व मतदान करने वाले सदस्यों के विशेष बहुमत से पारित किया जाता है।
    • फिर इसे लोकसभा द्वारा साधारण बहुमत से अनुमोदित किया जाता है।

❗ ध्यान दें: यह प्रक्रिया राष्ट्रपति के महाभियोग से भिन्न है।


11. उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति में अंतर (Vice-President vs. President)

विशेषताराष्ट्रपतिउपराष्ट्रपति
संवैधानिक अनुच्छेद52-6263-73
चुनाव मंडलसांसद + विधायककेवल सांसद
शपथ दिलाने वालामुख्य न्यायाधीशराष्ट्रपति
कार्यकाल5 वर्ष5 वर्ष
कार्यकारी शक्तिसम्पूर्णनहीं
कार्यकारी प्रमुखहाँनहीं
राज्यसभा सभापतिनहींहाँ

12. महत्त्वपूर्ण तथ्य (Key Facts for UPSC)

  • भारत के पहले उपराष्ट्रपति डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे।
  • अभी तक कुछ उपराष्ट्रपति बाद में राष्ट्रपति भी बने हैं।
  • भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव पहली बार 1952 में हुआ था
  • उपराष्ट्रपति किसी भी राज्य से संबंधित नहीं होता, वह सम्पूर्ण भारत का प्रतिनिधित्व करता है।

13. हाल के वर्षों के उपराष्ट्रपति (List of Vice-Presidents of India)

नामकार्यकाल
डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन1952–1962
वी. वी. गिरी1967–1969
एम. वेंकैया नायडू2017–2022
जगदीप धनखड़2022–वर्तमान (2025)

14. UPSC/PCS के लिए उपराष्ट्रपति से संबंधित संभावित प्रश्न

  1. उपराष्ट्रपति का चुनाव किस प्रकार से होता है?
  2. क्या राज्य की विधानसभाएँ उपराष्ट्रपति चुनाव में भाग लेती हैं?
  3. उपराष्ट्रपति की हटाने की प्रक्रिया क्या है?
  4. कार्यवाहक राष्ट्रपति किस स्थिति में बनता है?
  5. राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की शक्तियों में क्या अंतर है?

भारत के उपराष्ट्रपति GK Questions SET 1

✍️ निष्कर्ष (Conclusion)

भारतीय संविधान में उपराष्ट्रपति का पद लोकतांत्रिक संतुलन और संसदीय प्रक्रिया की मर्यादा को बनाए रखने हेतु स्थापित किया गया है। यद्यपि इसकी भूमिका अपेक्षाकृत सीमित है, फिर भी कुछ स्थितियों में यह पद अत्यधिक प्रभावशाली बन जाता है।

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