Parts of Indian Constitution With Article | भारतीय संविधान के भाग अनुच्छेद सहित

Parts of Indian Constitution With Article | भारतीय संविधान के भाग अनुच्छेद सहित

Parts of Indian Constitution With Article | भारतीय संविधान के भाग अनुच्छेद सहित

भारतीय संविधान 22 भागों में विभजित है तथा इसमे 395 अनुच्छेद एवं 12 अनुसूचियां है ।
भारतीय संविधान के भाग

भाग 1 संघ और उसके राज्यक्षेत्र
(The Union and its Territories)
अनुच्छेद 1-4
भाग 2 नागरिकता
(Citizenship)
अनुच्छेद 5-11
भाग 3 मूल अधिकार
(Fundamental Rights)
अनुच्छेद 12-35
भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्व
(Directive Principles of State Policy)
अनुच्छेद 36-51
भाग 4क मूल कर्तव्य
(Fundamental Duties)
अनुच्छेद 51क
भाग 5 संघ
(The Union)
अनुच्छेद 51-151
भाग 6 राज्य
(The States)
अनुच्छेद 152-237
भाग 7 पहली अनुसूची के भाग ख के राज्य
(The States in Part B of First Schedule - Repealed)
अनुच्छेद 238
भाग 8 संघ राज्यक्षेत्र
(The Union Territories)
अनुच्छेद 239-242
भाग 9 पंचायत
(The Panchayats)
अनुच्छेद 243-243ण
भाग 9क नगरपालिकाएं
(The Municipalities)
अनुच्छेद 243त-243य छ
भाग 10 अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र
(The Scheduled and Tribal Areas)
अनुच्छेद 244-244क
भाग 11 संघ और राज्यों के बीच संबंध
(Relations between the Union)
अनुच्छेद 245-263
भाग 12 वित्त, सम्पत्ति, संविदाएं और वाद
(Finance, Property, Contracts and Suits)
अनुच्छेद 264-300क
भाग 13 भारत के राज्यक्षेत्र के अन्दर व्यापार, वाणिज्य और समागम
(Trade, Commerce and Intercourse in India)
अनुच्छेद 301-307
भाग 14 संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं
(Services under the Union and the States)
अनुच्छेद 308-323
भाग 14क अधिकरण
(Tribunals)
अनुच्छेद 323क-323ख
भाग 15 निर्वाचन
(Elections)
अनुच्छेद 324-329क
भाग 16 कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध
(Special Provisions relating to Certain Classes)
अनुच्छेद 330-342
भाग 17 राजभाषा
(Official Language)
अनुच्छेद343-351
भाग 18 आपात उपबंध
(Emergency Provisions)
अनुच्छेद 352-360
भाग 19 प्रकीर्ण
(Miscellaneous)
अनुच्छेद 361-367
भाग 20 संविधान का संशोधन
(Amendment of the Constitution)
अनुच्छेद 368
भाग 21 अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध
(Temporary, Transitional and Special Provisions)
अनुच्छेद 369-392
भाग 22 संक्षिप्त नाम, प्रारम्भ, हिन्दी में प्राधिकृत पाठ और निरसन
(Short Title, Commencement, Authoritative Text in Hindi)
अनुच्छेद 393-395